फिक्की ने बजट पूर्व बैठक में उठाया मुद्दा
फिक्की के एक अध्ययन के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करने के लिए 122 केंद्रीय (Central) और राज्य कानूनों (State Law) के तहत अनुमोदन (Compliance), फाइलिंग (Filing) समेत मंजूरियों की जरूरत होगी. इनमें पर्यावरण (Environment), श्रम कानून (Labor Laws), जीएसटी (GST) और कंपनी कानून (Companies Act) के तहत मंजूरियां शामिल हैं. बजट पूर्व बैठक में फिक्की की ओर से इस मुद्दे को उठाने पर उद्योग प्रोत्साहन और इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मामले को देखने का भरोसा जताया.

फार्मास्युटिकल और फूड प्रोसेस कंपनी को पूरे देश में कारोबार करने के लिए कई अन्य मंजूरियां भी लेनी पड़ती हैं.
‘समय और पैसे दोनों की होती है बर्बादी’
हिंदवेयर (Hind-ware) के वाइस-चेरयमैन और एमडी संदीप सोमनी का कहना है कि इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को मंजूरियां लेने के लिए बार-बार एजेंसियों के पास जाना पउ़ता है. इसमें उसका पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिक्की के पूर्व अध्यक्ष सोमनी ने यह भी कहा कि विभिन्न कानून के तहत कई तरह की पर्यावरण मंजूरी ही लेनी पड़ती हैं. वहीं, फार्मास्युटिकल और फूड प्रोसेस कंपनी को पूरे देश में कारोबार करने के लिए कई अन्य मंजूरियां भी लेनी पड़ती हैं.

सरकार की ओर से मंजूरियों की संख्या कम करने पर विचार किया जा रहा है.
मंजूरियां घटाने पर विचार कर रहा केंद्र
शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सभी मंजूरियों की जरूरत नहीं होती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बॉयलर्स एक्ट के तहत मंजूरियों की जरूरत होता है, लेकिन उसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से कोई लेनादेना नहीं होता है. एक अधिकारी ने कहा कि समय के साथ इन मंजूरियों की संख्या कम करने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार कई तरह के लाइसेंस को बार-बार रिन्यू कराने के झंझट को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है.
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